COVID 19: देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है. इसी को लेकर आज केंद्रीय गृहमंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए. नई दिल्ली: सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर तीन मई तक रोक लगायी है. हालांकि ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों में 20 अप्रैल से काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी. क्या खुला रहेगा? -आईटी कंपनिया 50 फीसदी कर्माचारियों के साथ काम कर सकती हैं. -ई-कॉमर्स कंपनियों को भी काम करने की अनुमति होगी. -कुरियर सेवाओं को काम करने की अनुमति होगी. -लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल और लॉज खुले रहेंगे. -इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को 20 अप्रैल से अनुमति दी जाएगी. -मोटर मैकेनिक और कार पेंटर को भी काम करने की इजाजत होगी. -गावों में सड़क और बिल्डिंग्स बनाने की इजाजत होगी. -फल, सब्जियों की दुकानें/ठेले, दूध के बूथ, अंडे, मांस और मछली की द...
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